महोबा। उत्तर प्रदेश में महोबा की एक अदालत ने केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर सवाल खड़ा करने के आरोप में मामला पंजीकृत करने के आदेश के साथ ही उन्हें आगामी 19 नवम्बर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने जेटली के खिलाफ सम्मन भी जारी कर दिए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद यहां हड़कम्प मचा है। सूत्रों के अनुसार कुलपहाड़ के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अंकित गोयल ने अखबारों में छपे अरूण जेटली के उस बयान को बेहद गम्भीर और आपत्तिजनक माना, जिसमें उन्होने जजों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दो दिन पहले आए आदेश पर सवाल खड़ा किया था। मामले को स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत ने बयान को देश की संवैधानिक व्यवस्था पर हमला माना और भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और 124 ए के तहत मामला पंजीकृत करने का आदेश दिया। जेटली को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश भी दिया है। अदालत के आदेश से अपराध संख्या 328/15 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदालत ने इस संबंध में सम्मन भी जारी किए हैं, जिन्हें तामील कराने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई हैं। गौरतलब है कि कुलपहाड़ की इसी अदालत ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को उनके गैंगरेप वाले बयान पर मामला दर्ज करके तलब कर लिया था। इस प्रकरण में आगामी 9 नवम्बर की तिथि निर्धारित है।
No comments:
Post a Comment