Wednesday, 21 October 2015

उबेर कैब मामले में ड्राइवर दोषी, सजा पर फैसला 23 को

नई दिल्ली। उबेर कैब रेप मामले में दिल्ली की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने आरोपी टैक्सी ड्राइवर शिवकुमार यादव को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शिवकुमार को दुराचार का दोषी ठहराया। यादव को 23 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। उस पर एक कंपनी में काम करने वाली 25 वर्षीय युवती के साथ गत वर्ष दिसंबर में दुराचार की वारदात करने का आरोप था। यादव की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीड़िता समेत 13 गवाहों से दोबारा जिरह करने की अनुमति दे दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को पलट दिया था, जिसके बाद बचाव पक्ष 24 सितंबर से अदालत में जिरह कर रहा था। यादव के खिलाफ अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और 323 के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान उसने आरोप तय करने के लिए अदालत की ओर से उसके खिलाफ जारी आदेश पर दस्तखत करने से मना करने समेत कई अदालती प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की थी।  कई दफा उसने यह आरोप भी लगाया कि जेल ले जाने वाली पुलिस वैन और जेल के अदंर उसके साथ साथी कैदियों ने मारपीट की है, इसलिए जेल में उसे अलग से कमरा दिया जाए। एक बार उसने अदालत के अंदर पत्रकारों को यह धमकी भी दी थी कि उनकी गलत रिपोर्टिंग के कारण ही उसे जेल में अपने साथियों के हाथों पिटना पड़ा है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यादव के अलावा दुराचार का शिकार हुई युवती समेत अभियोजन पक्ष के 28 गवाहों के बयान दर्ज किए। 

No comments:

Post a Comment