Thursday, 29 September 2016

जाति विशेष पर टिप्पणी का मामला: गायिका सपना चौधरी की गिरफ्तारी पर रोक


चंडीगढ़-जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोपों में घिरी हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी की गिरफ्तारी पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। सपना ने उसके खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। मामले में सपना ने गिरफ्तारी पर रोक की गुहार भी लगाई थी। गत दिवस भी मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मंगलवार को सपना व शिकायतकर्ता सतपाल तंवर को तलब किया था। बुधवार को हाई कोर्ट के आदेश पर सपना और शिकायतकर्ता सतपाल तंवर कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट ने तंवर को समझौता करने की सलाह दी, लेकिन तंवर का रुख नकारात्मक रहा। हाई कोर्ट ने कहा कि जब सपना ने माफी मांग ली है और वो तंवर के खिलाफ दर्ज दो एफआइआर भी वापस ले रही हैं तो इस केस को जारी रखने
गायिका सपना ...
का क्या मतलब है। कोर्ट ने गिरफ्तरी पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई टाल दी। बता दें कि करीब 3 माह पूर्व सपना चौधरी ने सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रागिनी प्रस्तुत की थी। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गाँव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससीएसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ता ने सेक्टर-29 पुलिस थाना में सपना व अन्य लोगों के खिलाफ उक्त एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया था।

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