यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने कहा कि आधार न होने की स्थिति में स्कूल बच्चों के एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि इस वजह से इनकार करना अवैध है। इस संबंध में यूआईडीएआई की तरफ से राज्यों के सचिवों को सर्कुलर जारी (jago india voice)
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किया गया। इसके मुताबिक, स्कूलों को सलाह दी गई कि अपने परिसर में आधार बनवाने और अपडेशन के लिए स्पेशल कैंप लगवाएं। इसके लिए स्थानीय बैंकों, पोस्ट ऑफिस, राज्य शिक्षण संस्थान, जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करें।
यूआईडीएआई ने कहा, "ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें आधार न होने पर बच्चों को एडमिशन देने से इनकार किया जा रहा है। ये तय किया जाना चाहिए कि आधार के अभाव में किसी बच्चे को उसके अधिकार या फायदे से दूर न किया जाए। इस तरह की मनाही अमान्य है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जब तक बच्चों का आधार नंबर नहीं बनता है, तब तक पहचान तय करने के दूसरे माध्यमों से उन्हें सुविधाएं और अधिकार दिए जाएं।" माना जा रहा है कि अथॉरिटी का ये कदम उन बच्चों और अभिभावकों के लिए काफी राहत भरा है, जिन पर स्कूल एडमिशन के समय आधार नंबर देने का दबाव बना रहे हैं।

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